उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट बैठक आययोजि की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यूसीसी, समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दी गई है।
6 मार्च 2010 के बाद की गई शादी के लिए अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद 60 दिन के अंदर पंजीकरण करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकरण के लोगों को मिलेगा फॉर्म। विवाह पंजीकरण के साथ तलाक की भी देनी होगी सूचना।
More Stories
खेलों से सपने साकार: उत्तराखंड के युवाओं की मेहनत से संवरता भविष्य…
तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चार धाम की यात्रा को और अधिक सफल बनाएगी सरकार: मुख्यमंत्री
नैनीताल: रामलीला ग्राउन्ड हल्द्वानी में नवनिर्वाचित मेयर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ…