February 8, 2025

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Uttarakhand Cabinet: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आए आठ प्रस्ताव

Uttarakhand Cabinet: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आए आठ प्रस्ताव|धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जिसमें आठ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इस बैठक के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं ने साबित किया है कि सरकार ने सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 

इस मौके पर, एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अब सहायक लेखाकार के पदों की वरिष्ठता वित्त विभाग के हिसाब से होगी। इस निर्णय से सार्वजनिक खाता और वित्तीय प्रबंधन में और भी सुधार होने की आशा है, जिससे सरकार की वित्त स्थिति में सुधार हो सके।

 

इसके अलावा, धामी मंत्रिमंडल ने कैबिनेट में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें से कुछ फैसले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि से संबंधित हैं। इन निर्णयों का मकसद सामाजिक समृद्धि और राष्ट्रीय विकास में सकारात्मक परिणाम लाना है।

 

लोकसभा चुनाव से पहले आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्य के विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दिखा दी है।

इस बैठक के प्रमुख फैसलों में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह एक उदाहरणीय कदम है जो सरकार की नीति में स्थापित किया गया है ताकि दंगाईयों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके।

 

इस एक्ट के माध्यम से, सरकार ने दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों को अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सजा का सामना करने का प्रावधान किया है। दंगे या आंदोलन के दौरान यदि साम्राज्यिक हिंसा या संपत्ति के नुकसान का कारण बनता है, तो संबंधित व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें समर्थन एवं प्रमुख तथा उप-प्रमुखों को सामरिक तंतु प्रदान करने का प्रावधान शामिल है।

 

इसके साथ ही, बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, जो प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में एक और कदम है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि राज्य की वन्यजीव संरक्षण नीति में सुधार हो, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके।

 

एक्ट में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा। जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी एवं आवास से संबंधित सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

 

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कैबिनेट के अहम फैसले

एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि तकनीकी विभाग एनआईटी को देगा।

आवास- उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024। प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। 3.50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं। उन्हें अंशदान में कठिनाई हो रही है।लिहाजा, राज्यांश में बदलाव एक के बजाय 1.5 लाख और 50 हजार विअबलिटी गैप फंडिंग(वीजीएफ) सरकार देगी।

आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। दूसरा, 6 लाख को 7 चरण में देते थे। 9 चरण में देंगे अब। 6 लाख की सीमा में ही बढ़ा है।

माध्यमिक शिक्षा – अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती।

उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन।

चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर।

 

इस प्रकार, धामी मंत्रिमंडल की इस बैठक ने राज्य के विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प दिखाया है और जनता के हित में नीतियों को मजबूती से अमल करने का आशीर्वाद प्राप्त किया है।