February 8, 2025

LIVE SAMIKSHA

KHABAR KA ASAR

Uttarakhand News: समूह-ग पदों पर मृतक आश्रितों की भर्ती में बदलाव

Uttarakhand News| समूह-ग पदों पर मृतक आश्रितों की भर्ती में बदलाव: प्रदेश में, अब समूह-ग के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। धामी सरकार ने यूपी के जमाने के नियमों में परिवर्तन करते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई गई थी, जिसकी अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी हुई। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है। इसके तहत पहले नियम यह था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता था।

 

बदलाव के बाद, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की सभी नौकरियों के लिए संभावना है, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। अर्थात, अब राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली जाने वाली समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रितों को शामिल किया जा सकता है।

उत्तराखंड प्रदेश में हुए इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में और विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि अब समूह-ग के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। यह नई सुधार धामी सरकार द्वारा जमाने के नियमों में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप है, जो उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए अब समृद्धि और अधिक संभावनाएं खोल रहा है।

 

इस नए नियमावली के अनुसार, पहले समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता था, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इससे अब मृतक आश्रितों को समूह-ग की सभी नौकरियों के लिए संभावना है, जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली हैं। यह निर्णय मृतक सरकारी सेवकों के परिवारों को नौकरी के अवसरों में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए इस संशोधन के माध्यम से, समूह-ग के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती का अधिकार प्राप्त होने से, उन्हें नौकरी के लिए नई आशा और उत्साह का सामना करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सेवा में समृद्धि के लिए सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण अवसर मिलते रहें और किसी भी व्यक्ति को उनकी मौत के कारण नौकरी के हक से महरूम नहीं रहता।

 

इस समृद्धि के प्रकारी उपाय के माध्यम से, उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों का पालन किया है और उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत होने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों को समृद्धि की नई दिशा में एक नया क्षेत्र खोला है।

 

यह भी पढ़े- Inspirational Story: बी.टेक स्नातक अभिषेक राणा की कहानी,समर्थन और सहायता से सरकार ने बदला जीवन